लेट-फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल कर सकेंगे ITR:पहले 31 दिसंबर थी लास्ट-डेट, रिटर्न फाइल न करने पर नोटिस का रहता है डर

सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। अब लोग लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक ITR भर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई (बिना किसी लेट फीस के) निकल चुकी है। लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न
यदि आपने 2023-24 का ITR अब तक फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं। यदि कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न? 15 जनवरी तक रिटर्न न भरने से क्या नुकसान हैं?
आप बिलेटेड ITR फाइल करके नोटिस से तो बच सकते हो लेकिन तय समय यानी 31 जुलाई तक रिटर्न न भरने के कई नुकसान हैं। आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। लेकिन अब ITR भरने पर आप इसका फायदा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है, ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए ITR फाइल करना फायदेमंद है।

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